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मालेगांव ब्लास्ट केस: 17 साल बाद आज आएगा फैसला, साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 12 आरोपी

  • लेखक की तस्वीर: संवाददाता
    संवाददाता
  • 31 जुल॰
  • 1 मिनट पठन

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महाराष्ट्र के मालेगांव में वर्ष 2008 में हुए बम विस्फोट के मामले में एनआईए की विशेष अदालत आज, 17 साल बाद अपना फैसला सुनाने जा रही है। इस चर्चित मामले में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और सेना के कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित कुल 12 लोग आरोपी हैं। यह धमाका 29 सितंबर 2008 को हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

जांच एजेंसियों का दावा है कि यह विस्फोट हिंदुत्व से प्रेरित संगठनों की एक साजिश के तहत किया गया था। आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के अलावा मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, स्वामी दयानंद पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी के नाम भी शामिल हैं।

इस केस में अब तक 323 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 32 गवाहों ने बाद में अपने बयान बदल लिए। एनआईए ने अदालत से आग्रह किया है कि आरोपियों को कोई रियायत न दी जाए, हालांकि एजेंसी यह भी स्वीकार कर चुकी है कि सभी आरोपियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं मिल सके हैं।

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