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महंगाई : कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट-तंबाकू पर 35% GST

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    ब्यूरो
  • 4 दिस॰ 2024
  • 1 मिनट पठन

ब्यूरो | दिसंबर 4, 2024


दिल्ली। नए साल में सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स महंगी हो सकती हैं।


एक समाचार एजेंसी के मुताबिक, बेवरेजेज, तंबाकू से जुड़े उत्पाद और सिगरेट पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 35% तक किया जा सकता है। फिलहाल इन उत्पादों पर सरकार 28% GST वसूलती है।

GST on cigarettes and tobacco

21 दिसंबर को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होने जा रही है जिसमें इन उत्पादों पर जीएसटी रेट बढ़ाने से जुड़ा आखिरी फैसला लिया जा सकता है।


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