देहरादून एयरपोर्ट मामला: हाईकोर्ट ने खारिज की फूड संचालन से जुड़ी याचिकाएं
- संवाददाता

- 1 दिन पहले
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून एयरपोर्ट पर फूड एंड बेवरेज संचालन से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मनीष टैक्सी सर्विस की ओर से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया।
यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनाया।
मामला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2024 में फूड आउटलेट संचालन के लिए किए गए कंसेशन एग्रीमेंट से जुड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता को 7 वर्षों के लिए संचालन अधिकार दिया गया था।
हालांकि, लाइसेंस शुल्क और अन्य शर्तों के पालन को लेकर विवाद सामने आया। एएआई के अनुसार, याचिकाकर्ता समय पर भुगतान नहीं कर सका, जिसके बाद नोटिस जारी किए गए और अंततः 31 मई 2025 को एग्रीमेंट समाप्त कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की और टेंडर प्रक्रिया रोकने की मांग की। उनका कहना था कि उन्हें समय पर पूरी साइट नहीं मिली, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि यह विवाद पूरी तरह अनुबंध से जुड़ा है और इसके समाधान के लिए एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन का स्पष्ट प्रावधान मौजूद है। इसलिए सीधे रिट याचिका के जरिए हस्तक्षेप उचित नहीं है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामला पहले से ही आर्बिट्रेशन और वाणिज्यिक न्यायालय में लंबित है, ऐसे में इस स्तर पर हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। साथ ही यह आदेश मामले के अंतिम निर्णय (मेरिट) पर टिप्पणी नहीं माना जाएगा।





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