उत्तर प्रदेश: परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के सामान्य तबादलों की प्रक्रिया शुरू, शिक्षक-छात्र अनुपात होगा आधार
- ब्यूरो
- 20 घंटे पहले
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सामान्य अंतर्जनपदीय तबादलों के लिए बृहस्पतिवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात को संतुलित करना है। इसके तहत अधिक शिक्षक वाले जिलों से कम शिक्षक वाले जिलों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा।
आरटीई अनुपालन हेतु तबादलों की नई व्यवस्था
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यह प्रक्रिया 'निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (RTE)' के तहत निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात (1:30) को पूरा करने के लिए लागू की जा रही है। स्थानांतरण के लिए सेवा अवधि की कोई शर्त नहीं होगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और वरीयता के मानक
परिषद के अनुसार, चिन्हित अधिक शिक्षक वाले जिलों के शिक्षक स्वेच्छा से कम शिक्षक वाले जिलों का ऑनलाइन विकल्प दे सकेंगे। पोर्टल पर दर्शाए गए जिलों में से कम से कम एक जिले का चयन करना अनिवार्य होगा। विकल्प न देने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। बीएसए (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदनों के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठता, आयु और नाम के वर्णमाला क्रम को प्राथमिकता दी जाएगी।
तबादला उसी संवर्ग में किया जाएगा, यानी ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग और नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग के अंतर्गत ही।
वैकेंसी के अनुरूप ही होगा तबादला
सचिव ने स्पष्ट किया कि किसी भी जिले में शिक्षक आवश्यकता से अधिक न आएंगे और न ही भेजे जाएंगे। तबादले की संख्या छात्रों की संख्या के आधार पर तय वैकेंसी मैट्रिक्स के भीतर ही सीमित रहेगी। नियुक्ति की तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक को प्राथमिकता दी जाएगी, और आयु समान होने पर नाम के अंग्रेजी क्रम के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
तबादला प्रक्रिया की समय-सीमा तय
6–7 जून: अधिक और कम शिक्षक वाले जिलों की सूची ऑनलाइन प्रकाशित
9–12 जून: शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन
9–13 जून: आवेदन की प्रिंट कॉपी बीएसए कार्यालय में जमा
14 जून: बीएसए द्वारा सत्यापन और डाटा लॉक
16 जून: स्थानांतरण सूची जारी, शिक्षकों को कार्यमुक्त किया जाएगा
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