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पाखरो रेंज घोटाला: पूर्व डीएफओ अखिलेश तिवारी पर दर्ज होगा मुकदमा, सीएम धामी ने दी अभियोजन की अनुमति

  • लेखक की तस्वीर: संवाददाता
    संवाददाता
  • 24 जुल॰ 2025
  • 1 मिनट पठन

जिम कॉर्बेट टाइगर सफारी निर्माण से जुड़े बहुचर्चित पाखरो रेंज घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तत्कालीन डीएफओ कालागढ़ अखिलेश तिवारी के खिलाफ सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कॉर्बेट टाइगर सफारी के नाम पर करोड़ों रुपये की वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर यह मामला पहले से जांच के दायरे में है। सीबीआई की विवेचना रिपोर्ट में अखिलेश तिवारी के खिलाफ जिन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है, उनके आधार पर अब संगत धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।

इसी मामले में एक और बड़ा नाम पूर्व डीएफओ किशन चंद भी घेरे में है। लैंसडौन के कालागढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी निर्माण के दौरान हुई अनियमितताओं के आरोप में उनके खिलाफ भी कार्रवाई को हरी झंडी मिल गई है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 और भारतीय दंड संहिता की धारा 197 के तहत अभियोजन की मंजूरी दे दी गई है।

सरकार के इस कदम को टाइगर रिजर्व से जुड़े घोटालों पर सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।

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