होमगार्ड भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव: सरकारी और अर्द्धशासकीय कर्मी अब नहीं कर सकेंगे आवेदन
- ब्यूरो

- 13 अक्टू॰
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प्रदेश में 44 हजार पदों पर होने वाली होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती प्रक्रिया में अब बड़ा परिवर्तन किया गया है। नई नियमावली के तहत अब किसी भी सार्वजनिक, शासकीय या अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति आवेदन के पात्र नहीं होंगे। पहले ऐसे कर्मचारी भी आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब होमगार्ड विभाग ने इस व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही ये नई व्यवस्था लागू हो जाएगी।
भर्ती के लिए एनरोलमेंट प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। आवेदन अब जिलेवार ऑनलाइन लिए जाएंगे और ये वास्तविक रिक्तियों के अनुरूप होंगे, जिससे अधिक युवाओं को अवसर मिलेगा। नई नियमावली के अनुसार केंद्रीय स्तर पर एनरोलमेंट बोर्ड गठित किया जाएगा, जिसके माध्यम से 18 से 30 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। पात्र उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी। यदि रिक्तियां 11 हजार से अधिक हों, तो बोर्ड केवल वास्तविक पदों के अनुपात में आवेदन स्वीकार करेगा।
आवेदक को उसी जिले की रिक्तियों के लिए आवेदन करना होगा, जिसका वह निवासी है। किसी भी न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने या केंद्र/राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय निकाय से बर्खास्त किए गए व्यक्ति आवेदन नहीं कर पाएंगे।
प्रतिष्ठित सेवा से अब खत्म होगा जुड़ाव
पहले होमगार्ड सेवा को प्रतिष्ठित माना जाता था। डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, पत्रकार और अन्य पेशों से जुड़े लोग अल्पकालिक रूप से इस वर्दीधारी सेवा में जनता की सहायता के लिए शामिल होते थे। 50 वर्ष तक की आयु में भर्ती की अनुमति होने से बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते थे। हालांकि, समय के साथ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें आने के बाद इस पर नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू की गई। अब नई नियमावली के साथ इस परंपरा को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी है।





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