ब्यूरो | मार्च 6, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड की एमडी नोहरा शेख को सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि वह 90 दिनों के भीतर निवेशकों को 25 करोड़ रुपये वापस नहीं करती हैं, तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी और उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।
नोहेरा शेख पर 5,600 करोड़ रुपये के सोना घोटाले में लाखों निवेशकों को धोखा देने का आरोप है, जिसके चलते कई राज्यों में उनके खिलाफ FIR दर्ज हैं।

कोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि शेख 11 नवंबर, 2024 से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया कि यदि 90 दिनों में 25 करोड़ रुपये वापस नहीं किए जाते, तो शेख को हिरासत में ले लिया जाए।
कपिल सिब्बल की दलील
नोहेरा शेख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दावा किया कि उनके पास रकम लौटाने के लिए कोई पैसा नहीं है। इस पर ईडी ने बताया कि शेख की कई संपत्तियां जब्त की गई हैं, लेकिन उनके वकील ने अब तक उन संपत्तियों की सूची साझा नहीं की, जिन्हें नीलाम किया जा सकता है।
अब देखने वाली बात होगी कि क्या नोहेरा शेख तय समय सीमा में रकम लौटाती हैं या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा।
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