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महाराजा सुहेल देव के नाम से 'क्षत्रिय' शब्द हटाने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

लेखक की तस्वीर: संवाददाता संवाददाता

संवाददाता | फरवरी 12, 2025


लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बहराइच के चितौरा झील पर्यटक स्थल पर लगे शिलान्यास पट्ट से महाराजा सुहेल देव के नाम के साथ ‘क्षत्रिय’ शब्द हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि महान व्यक्तित्वों को उनकी जाति से नहीं, बल्कि उनके कार्यों से याद किया जाता है।

 
High Court
 

यह फैसला न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने राज्यभार एकता कल्याण समिति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनाया। याचिकाकर्ता ने महाराजा सुहेल देव के नाम के साथ ‘भर’ शब्द जोड़ने की भी मांग की थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह विषय एकेडमिक बहस का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जनहित याचिका में इस पर विचार नहीं किया जा सकता।


अदालत ने टिप्पणी की कि याची संगठन जाति-आधारित है और उसने महाराजा सुहेल देव के किसी विशेष समुदाय से संबंध का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। न्यायालय ने कहा, "हम याची की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी ऐतिहासिक व्यक्तित्व की पहचान को जाति तक सीमित करना जनहित में नहीं है।"

 


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