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उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य, जल्द शुरू होगा विशेष अभियान

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  • 21 फ़र॰
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ब्यूरो | फरवरी 21, 2025


देहरादून | उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए विवाह पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। इस पहल के तहत जन सेवा केंद्र (सीएससी) विशेष अभियान चलाकर सभी शासकीय कर्मियों को अपने विवाह का पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करेगा। शुरुआत में यह अभियान शिक्षा और पुलिस विभागों के कर्मचारियों पर केंद्रित रहेगा।

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मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के तहत विवाह और अन्य पंजीकरण की संख्या बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने जिलाधिकारियों को आदेश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करें। इसके अलावा, अभियोजन अधिकारियों को भी जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।


बैठक में अधिकारियों को यूसीसी पोर्टल की समीक्षा करने और किसी भी तकनीकी समस्या का शीघ्र समाधान निकालने के निर्देश दिए गए। डेटा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और सभी लंबित आवेदनों को तय समय सीमा के भीतर निपटाने पर जोर दिया गया है।


आईटीडीए को निर्देश दिया गया है कि पंजीकरण की पुष्टि के लिए आवेदकों को एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेजी जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुगम हो। बैठक में सचिव शैलेश बगौली, अपर सचिव निकिता खंडेलवाल, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली उपस्थित रहे।


सरकार का यह फैसला विवाह पंजीकरण को सुचारू रूप से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

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